Sanjay Raut Case: मानहानि मामले में संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Sanjay Raut Case: मुंबई। मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा. राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है. मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी.राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है.

Sanjay Raut Case: सोमैया द्वारा अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में कहा गया है कि 15 अप्रैल, 2022 और उसके बाद राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए गए. इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए प्रकाशित और प्रसारित किया गया. शिकायत में कहा गया है कि उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे पढ़ा और सुना.

 

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related