RAIPUR E20 NEWS: कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी को नई गाड़ी देने का दिया आदेश, अब आयोग के आदेश को चुनौती देंगी कंपनी

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RAIPUR E20 NEWS: Consumer court orders company to provide a new vehicle; company to challenge the commission’s order.

 

 

 

RAIPUR E20 NEWS: छत्तीसगढ़ के रायपुर में कंज्यूमर कोर्ट ने गाड़ी के मालिक के पक्ष में अपना फैसला सुनाये हुए मारुति कंपनी को नई गाड़ी देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया है.

रायपुर निवासी डॉक्टर प्रेमराज देब्ता का है. उन्होंने जून 2024 में मारुति कंपनी की ग्रैंड विटारा आईईई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस एसयूवी ख़रीदी थी.

कार के मालिक ने दावा किया था कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद से उसकी कार के इंजन में गड़बड़ियां आने लगीं. इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो गई, मिसफायरिंग और माइलेज में भी गिरावट देखी गई.

बार-बार सर्विस सेंटर पर ले जाने के बाद उपभोक्ता ने रायपुर के ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी.

इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने अपने पहले और सबसे महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कंपनी शिकायतकर्ता का मौजूदा वाहन वापस लेगी और उसकी जगह उसी मॉडल का नया E20 ईंधन सपोर्टेड वाहन उपलब्ध कराएगी.

यदि कंपनी 45 दिनों के भीतर नया E20 सपोर्टेड वाहन उपलब्ध नहीं कराती है, तो उसे वाहन की पूरी कीमत वापस करनी होगी.

आयोग ने स्पष्ट किया कि कंपनी को वाहन का मूल्य 18 लाख 29 हजार रुपये, आरटीओ शुल्क 1 लाख 86 हजार 850 रुपये तथा बीमा प्रीमियम 34 हजार 644 रुपये मिलाकर कुल 20 लाख 50 हजार 494 रुपये शिकायतकर्ता को लौटाने होंगे.

जायंट ऑटोमोबाइल कंपनी मारुती सुजुकी अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को चुनौती देगी.

मारुती सुजुकी ने कहा कि हमें आदेश की जानकारी मिली है, जिसमें मारुति सुजुकी को ग्राहक के वाहन को एक नए ई20 अनुकूल वाहन से बदलने का निर्देश दिया गया है.

कंपनी ने कहा कि वही कार ई20 अनुकूल थी, जो ई20 ईंधन पर चलने के लिए पूरी तरह सक्षम है.

कंपनी का दावा है कि ग्राहक के वाहन से मिले ईंधन में मिलावट के स्पष्ट सबूत हैं. कई अन्य प्रासंगिक तथ्यों को भी आदेश में शामिल नहीं किया गया है. इसलिए कंपनी कानून के अनुसार, उचित उच्च मंच पर इस आदेश को चुनौती देने के लिए जरूरी कदम उठाएगी.

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