Raipur: रात 10 बजे के बाद डीजे, धुमाल बजाना प्रतिबंधित, समारोह या कार्यक्रम से पहले अनुमति आवश्यक, नहीं तो होगी कार्यवाही

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रायपुर। राजधानी में किसी भी समारोह या कार्यक्रम में डीजे,धुमाल की बुकिंग के पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा. बिना अनुमति के डीजे, धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही शहर में निर्धारित साइलेंट क्षेत्रों में डीजे और धमाल का बजाना प्रतिबंधित होगा. रात दस बजे के बाद डीजे, धुमाल बजाना प्रतिबंधित किया गया है.

डीजे, धुमाल से हो रही असुविधा और सड़कों पर बेतरतीब तरीके से बारात निकालने की शिकायत मिल रही थी. इसे लेकर यातायात पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है. इस नंबर 9479191234 पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं

बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मार्ग पर बारात आयोजन करने से मना किया. पुलिस ने कहा कि इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. डीजे संचालकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान रोड किनारे बारात निकालने के निर्देश दिये. अधिकारियों ने बताया कि साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी परिस्थिति में रात्रि दस बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना कानून अवैध है. जिसके तहत 3 साल सजा का प्रावधान है. साथ ही डीजे धुमाल जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी. अधिकारियों ने भविष्य में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन की बुकिंग लेने के पूर्व आयोजक को इस बारे में बताने के निर्देश डीजे धुमाल संचालकों को दिए. अधिकारियों ने चेताया कि रात दस बजे के बाद डीजे बजने पर आयोजक एवं संचालक दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

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