इस उम्र के लोगों को अब नहीं मिलेगा सिम कार्ड, सामने आया दूरसंचार विभाग का बड़ा बयान, जानिए नियम में बदलाव की वजह

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दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सिम लेने के नियमों में बड़े बदलाव किये हैं। DoT की तरफ से मोबाइल सिम को जारी करने के नियमों को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिससे सिम कार्ड के फर्जीवाड़े पर रोक लगाया जा सके। दूरसंचार विभाग ने टेलिकॉम ऑपरेटर को से कहा कि देश में किसी भी 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को  सिम कार्ड नहीं जारी किया जाए। साथ ही जिन व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को सिम-कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगया गया है। अगर ऐसा करते पाया जाता है, तो इसके लिए टेलिकॉम ऑपरेटर को दोषी माना जाएगा।

 

CAF फॉर्म भरने के बाद ही

जारी हों सिम कार्ड

नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को एक कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म  (CAF) भरना होता है। यह आमतौर पर टेलीकॉम कंपनी और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है। इस फॉर्म में अब संशोधन किया गया है जिसके मुताबिक सिम कार्ड खरीदने की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे भी सिम कार्ड नहीं बेचा जा सकता।

 

सिर्फ एक रुपये में सिम

कार्ड

 

हाल ही में सरकार ने सिम कार्ड लेने के नियम में बदलाव किए हैं जिसके मुताबिक आप सिम कार्ड लेने के लिए फिजिकल की जगह डिजिटल केवाईसी होगा। ऐसे में ग्राहकों को किसी तरह के दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। इसके अलावा पोस्टपेड सिम को प्रीपेड में बदलने के लिए भी किसी कागज की जरूरत नहीं होगी। नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी एप के जरिए यूजर्स खुद केवाईसी कर पाएगी और इसके लिए ग्राहकों से सिर्फ 1 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

 

एक व्यक्ति के नाम पर

कितने सिम कार्ड?

 

यह एक बेहद ही आम सवाल है जिसे हर बार पूछा जाता है लेकिन सटीक जवाब नहीं मिलता है। आमतौर पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 18 सिम कार्ड खरीद सकता है। इनमें से 9 का इस्तेमाल मोबाइल कॉल्स के लिए और अन्य 9  का इस्तेमाल मशीन-टू-मशीन (M2M) कम्युनिकेशन के लिए होगा।

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