Opposition to move impeachment motion against Chief Election Commissioner in Parliament
नई दिल्ली : सूत्रों के अनुसार, विपक्ष कल संसद में मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है।
सीईसी को हटाने की प्रक्रिया
अब विपक्षी सांसद दोनों सदनों के सदस्यों से प्रस्ताव पेश करने के लिए हस्ताक्षर एकत्र करना शुरू करेंगे। संसदीय नियमों के अनुसार, प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए लोकसभा से कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा से 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

