New Railway Rules: Now RPF can also issue challans!
NEW RAILWAY RULES: रेल मंत्रालय ने जन विश्वास अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन कर बिना टिकट यात्रा, अवैध वेंडिंग, धूम्रपान, गंदगी फैलाने तथा नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने जैसे नियमों के उल्लंघन पर अब RPF के इंस्पेक्टर सीधे जुर्माना वसूल सकेंगे।
यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और इंस्पेक्टरों को जुर्माना रसीद भी उपलब्ध करा दी गई है
इन नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना (रुपये में)
- 500- अनधिकृत प्रवेश और रेल लाइन पार करने पर
- 2000 – रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में अवैध वेंडिंग करने पर
- 2000- दिव्यांग और पेंट्रीकार बोगियों में यात्रा पर
- 2500- महिला बोगियों में यात्रा करने पर
- 2000- स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने पर
- 1000- स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर
- 500- स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग पर
- 10,000- आपत्तिजनक व खतरनाक वस्तुओं पर
नई व्यवस्था में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई होने से नियमों के पालन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
इस बदलाव का उद्देश्य छोटे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर अनावश्यक बोझ कम करना और रेलवे परिसरों में स्वच्छता व अनुशासन बनाए रखना है।
नई व्यवस्था में रेल मंत्रालय ने रेलवे में लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है।
