CG Plastic Ban: Littering will attract a fine!
CG PLASTIC BAN: छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वन विभाग ने प्लास्टिक कचरा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने का आदेश जारी किया है।
डिप्टी रेंजर से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक को जुर्माना वसूली का अधिकार दिया गया है। आदेशानुसार पहली दफा पकड़े जाने पर पांच सौ रुपए तथा दूसरी दफा एक हजार रुपए वसूले जाएंगे।
विभाग ने यह आदेश 19 अगस्त को जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार संरक्षित वनक्षेत्र में कारोबार करने वाले दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक कचरा फैलाए जाने पर उनके खिलाफ 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से विनिर्मितओं पर एक लाख रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है।
