BILASPUR SHOOTOUT : Congress leader’s bail rejected in the much-talked-about Masturi firing incident!
बिलासपुर. बिलासपुर के बहुचर्चित मस्तूरी गोलीकांड और कथित सुपारी किलिंग मामले में कांग्रेस नेता नागेंद्र राय को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2025 को तामेश सिंह के ऑफिस के बाहर फायरिंग हुई थी। जांच में हत्या के लिए 2 लाख रुपये की कथित सुपारी और हथियार उपलब्ध कराने में नागेंद्र राय की भूमिका सामने आने का दावा किया गया है।
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कोर्ट में बचाव पक्ष ने राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाने का दावा किया। वहीं सरकार ने आरोपी के 10 महीने से फरार होने, जांच में सहयोग नहीं करने और आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला दिया।
हाई कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता, फरारी और आपराधिक इतिहास को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
