LOKSABHA BREAKING : CrPC संशोधन बिल लोकसभा में पेश .. मौब लींचीग पर अब होगी सजा, पढ़ें विधेयक की अहम बातें

LOKSABHA BREAKING: CrPC amendment bill introduced in Lok Sabha .. Mob lynching will now be punished, read important points of the bill
डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया.
गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सुरक्षा संहिता बिल (CrPC) पर लोकसभा में बताया कि अंग्रेजों के बनाए 3 कानून में संसोधन किया गया है. आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किया गया है.
अमित शाह ने बताया, नए सीआरपीसी में 356 धारा होंगी जबकि 511 थीं. उन्होंने कहा, गुलामी की निशानियों को समाप्त कर नया कानून लाने का तय किया है. लोगों का कानून पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि न्याय बहुत देर से मिलता है. अदालत की कार्यवाही का डिजिटलीकरण करेंगे. पूरा का पूरा ट्रायल अब वीडियो कॉल से करने की तैयारी है. सबूत जुटाते वक्त वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा. देश की पूरी कानून व्यवस्था बदली जा रही है. जिन भी धाराओं में 7 साल से अधिक की सजा है, वहां पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी.
सीआरपीसी संशोधन विधेयक की अहम बातें –
दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता
सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम
राजद्रोह का कानून खत्म करने का प्रस्ताव