छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कबीर नगर, रायपुर द्वारा हाउसिंग बोर्ड की दुकानों से अवैध कब्ज़ा हटाया गया

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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर द्वारा आज दिनांक 07 नवंबर 2025 को कबीर नगर रायपुर संभाग एवं संपदा शाखा की संयुक्त टीम के माध्यम से टाटीबंध क्षेत्र स्थित दुकानों से वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्ज़ों को हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आदेशानुसार पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

उक्त दुकानों पर वर्ष 2008 से इनके द्वारा कब्ज़ा किया गया था 1. श्रीमती कुसुम शर्मा, दुकान क्रमांक 01, 2. श्री विजय बोथरा, दुकान क्रमांक 02, 3. श्री जगदंबा पाल, दुकान क्रमांक 08, इन कब्जाधारियों ने प्रारंभ में दुकानों को किराया अनुबंध के आधार पर लिया था, परंतु इसके पश्चात दीर्घ अवधि तक किराया जमा नहीं किया गया और न ही हाउसिंग बोर्ड द्वारा जारी नोटिसों का कोई उत्तर दिया गया।

हाउसिंग बोर्ड द्वारा उक्त दुकानों के संबंध में कब्जाधारियों को क्रय का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, ताकि वे वैधानिक रूप से दुकानें अपने नाम पर ले सकें। किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई गई, जिसके कारण हाउसिंग बोर्ड को वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत अवैध कब्ज़ा हटाने का निर्णय लेना पड़ा।

आज हाउसिंग बोर्ड की कबीर नगर संभाग तथा संपदा शाखा की टीम जिसमें श्री राजेश नायर संपदा अधिकारी, श्री कृष्णा सिंगौर लेखापाल, श्री रुपेश साहू सहायक अभियंता, श्रीमती शकुनतला सहायक अभियंता, श्रीमती संगीता तिवारी संपदा प्रबंधक, श्री शाहरुख अली उप अभियंता श्री राजकुमार परस्ते तथा श्री प्रवीण गुप्ता सहायक ने पुलिस बल की सहायता से संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दुकानों को खाली कराया। कार्रवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया को कानूनी और पारदर्शी ढंग से संपन्न किया गया। कब्ज़ा हटाए जाने के पश्चात हाउसिंग बोर्ड ने दुकानों को पुनः अपने अधिकार में लेकर विक्रय हेतु सुरक्षित किया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने यह स्पष्ट किया है कि हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड सभी किरायेदारों एवं आवंटनधारियों से अपील करता है कि वे अपने किराया एवं अनुबंध संबंधी दायित्वों का नियमित पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई कर संपत्ति खाली कराया जावेगा। उक्त संबंध में हाउसिंग बोर्ड प्रशासन द्वारा समस्त जिम्मेदार अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश किये गए है।

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