Highcourt Order News: अधिकारों का हवाला देकर, हाईकोर्ट ने कलेक्टर का आदेश किया निरस्त

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High Court Order News: Citing powers, the High Court quashes Collector’s order.

 

Highcourt Order News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया की  जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का प्रभार बदलने का अधिकार जिला कलेक्टर को नहीं है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता शुभा दामोदर मिश्रा को पुनः उनके मूल पद पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

11 मार्च 2026 को जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के कलेक्टर ने एक आदेश जारी करते हुए शुभा मिश्रा को CEO के प्रभार से हटा दिया और उन्हें सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, गौरेला कार्यालय में पदस्थ कर दिया था।

कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ शुभा मिश्रा ने हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर की।

याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों पर विचार किया और  स्पष्ट किया कि प्रशासनिक ढांचे में हर पद और अधिकारी की सीमाएं निर्धारित होती हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।

इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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