FCRA NEW RULES : Centre’s new strictness on NGOs!
रायपुर। विदेशी फंड लेने वाले NGOs पर केंद्र सरकार ने शिकंजा और कस दिया है। FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) के तहत नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है।
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नए नियमों के मुताबिक अब हर NGO को अपना वास्तविक उद्देश्य, काम करने की जगह और गतिविधियों की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं, विदेशी फंड देने वाले असली डोनर की पहचान भी बतानी अनिवार्य होगी।
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सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देना भी जरूरी कर दिया है। इसके अलावा संगठन में मुख्य भूमिका निभाने वाले विदेशी नागरिकों की पहले से ज्यादा गहन जांच की जाएगी।
विदेश से मिलने वाले फंड का पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ, इसका वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। माना जा रहा है कि इन बदलावों का उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना और नियमों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है।
