राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई चुनावी खर्च की सीमा

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रायपुर। नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के लिए तारीख तय हो गई है इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा भी तय कर दी गई है ।निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने बताया कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए निर्वाचन व्यय अधिकतम 5 लाख रुपए और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए निर्वाचन व्यय 3 लाख रुपए निर्धारित किया गया है ।इसी प्रकार नगर पालिका परिषद के लिए एक लाख 50 हजार और नगर पंचायतों के लिए 50 हजार रुपए का निर्वाचन व्यय निर्धारित किया गया है।
निर्वाचन व्यय पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए आयोग द्वारा 20 निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है।इस संबंध में निर्वाचन भवन में आज एक दिवसीय प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। इसके अलावा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रत्येक निकाय में निर्वाचन व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी। प्रत्येक निकाय में व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति उस निकाय के आकार अर्थात उसमे स्थित वार्डों के आधार पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 से 8 वार्ड पर एक संपरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जो निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखेंगे।

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