शिक्षिका हत्याकांड का खुलासा:सामूहिक दुष्कर्म का राज न खुले इसलिए पूर्व सरपंच सहित तीन ने दबाया था गला

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम कोसमी में 11 जून की रात 48 वर्षीय शिक्षिका की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को धरदबोचा। पुलिस ने कोसमी गांव के ही शिक्षिका को ब्लैकमेल करने वाले उत्तम कुमार रावटे (35), कमलेश श्रीवास (30) और प्रेमी पूर्व सरपंच कमल नारायण साहू (60) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
तीनों ने शिक्षिका के साथ बारी-बारी से शराब के नशे में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान मुंह को हाथ में दबाए रखा ताकि वह चिल्ला ना सके। मुंह दबाने के चक्कर में नशे में आरोपियों ने सीना भी दबा दिया और इसी दौरान शिक्षिका की सांसें थम गई। जिसके बाद तीनों ने अंदर का दरवाजा बंद किया और छत के सहारे बिजली पोल से नीचे उतरे फिर अपने-अपने घर चले गए। 12 जून की सुबह घटना की जानकारी हुई।
पुलिस और पीएम रिपोर्ट अनुसार आरोपियों ने शिक्षिका की मौत के बाद भी शारीरिक संबंध बनाए। मृतिका जिले की मंत्री की रिश्तेदार थी। जिलेभर में चर्चित रहे इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सदानंद कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण, शव निरीक्षण से मामला दुष्कर्म एवं हत्या का प्रतीत होने और विशेषज्ञों के राय लेने के बाद थाना डौंडीलोहारा में मर्ग कायम कर धारा 450,302 भादवि के दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसी दौरान ग्रामीणों के बयान से पता चला कि शिक्षिका व पूर्व सरपंच के बीच अवैध संबंध थे। इसके बाद पूर्व सरपंच से पूछताछ की गई। तब उसने जुर्म करना कबूल लिया।
तीनों पर शक, ठोस सबूत मिलने का था इंतजार
पुलिस के अनुसार ठोस सबूत न मिल पाने की वजह से आगे की कार्रवाई अटक गई थी। लिहाजा प्रकरण में विवेचना के दौरान 28 सितंबर को तीनों संदेही का डीएनए परीक्षण के लिए रक्त नमूना (सैम्पल) लेकर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुये राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। जांच के बाद रिपोर्ट 3 नवंबर को मिली। जिसमें यह पूर्णतः प्रमाणित हो गया कि तीनों ने मृतिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर तीनों आरोपियों को साइबर सेल प्रभारी रोहित मालेकर व पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पूछताछ किया। जिसके बाद तीनों ने जुर्म करना स्वीकार किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 450, 302, 376 घ, 120 बी भादसं का अपराध दर्ज किया गया। जिसके बाद गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्रवाई की गई।

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related