CG NEWS: Brother to attend sister’s send-off under police escort!
CG NEWS: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डकैती और आपराधिक साजिश के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा काट रहे एक कैदी को उसकी सगी बहन की विदाई में शामिल होने की अनुमति दी है।
हालांकि, अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसे कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच विवाह की रस्में निभाने की इजाजत दी है।
यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राधाकृष्ण अग्रवाल की एकलपीठ ने दुर्ग जिले के सुपेला निवासी मनीष बंसोर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका में कहा गया कि परिवार में मनीष के अलावा कोई दूसरा भाई नहीं है, जो बहन की विदाई और भाई की पारंपरिक रस्मों को निभा सके। ऐसे में मानवीय आधार पर कुछ दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की जाए।
सुपेला के कृष्णानगर निवासी 29 वर्षीय मनीष बंसोर को दुर्ग की विशेष अदालत ने 18 नवंबर 2025 को डकैती और आपराधिक साजिश के मामले में दोषी ठहराया था।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय समाज में बहन की विदाई के समय भाई की उपस्थिति का विशेष महत्व होता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पुलिस अभिरक्षा में मनीष बंसोर को निर्धारित समय के लिए विवाह स्थल और विदाई समारोह में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया।
