Crime News : मासूम से दरिंदगी करने वाले दोषी को उम्रकैद, 

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Crime News: Life imprisonment for the culprit who committed brutality against an innocent,

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी सूरज निषाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला 18 मार्च 2025 का है। आरोपी सूरज ने रात के समय घर लौट रही बच्ची को आइसक्रीम का लालच देकर अपनी दुकान के भीतर बुलाया और उसके साथ घिनौनी हरकत की। रोती हुई बच्ची ने जब घर जाकर अपनी मां को आपबीती बताई, तो मां ने बिना डरे तुरंत महिला थाने में मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को उसके कृत्यों के लिए यह कठोर दंड दिया। दूसरों के घरों में काम कर जीवनयापन करने वाली पीड़िता की मां के लिए यह फैसला न्याय की बड़ी जीत है।

 

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