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कोरोना गाइडलाइन: अब गाड़ी में बैठेंगे सिर्फ 2 मुसाफिर, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना

ग्वालियर। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, शहर की सड़कों पर चलने वाले सवारी वाहन वायरस को फैलाने का कारण नहीं बने, इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। हालांकि अभी इन वाहनों में मुसाफिरों की गिनती को लेकर गाइडलाइन तय नहीं हुई है, लेकिन यातायात पुलिस सवारी वाहनों के चालकों को समझाइश दे रही है वह संक्रमण को बढ़ने का जरिया नहीं बने, इसलिए ऑटो चालक सिर्फ दो मुसाफिर और टेंपो में चालक के अलावा सात सवारी होना चाहिए। इससे ज्यादा मुसाफिर बैठाये तो जुर्माना ठुकेगा। फिलहाल इन हिदायतों को मानना पड़ेगा। इसमें लापरवाही नहीं करें तो वाहन चालकों के लिए ठीक होगा।

लापरवाही से बढ़ेगा वायरस

सवारी वाहनों में मुसाफिरों के बीच सोशल डिस्टेसिंग का फिलहाल पालन नहीं हो रहा है। इन वाहनों में रेल और बस से आने वाले मुसाफिर भी सफर करते हैं। इनमें कौन संक्रमित यह पता नहीं होता। इसलिए वाहन चालकों को हिदायत दी गई है गाड़ी में वही मुसाफिर बैठेगा जिसने मास्क लगाया होगा। पुलिस किसी भी जगह पर वाहन को रोककर अंदर झांकेगी। बिना मास्क की सुरक्षा वाले मुसाफिर मिले तो उन पर जुर्माना तो होगा गाड़ी को थाने में खड़ा कराएगी। संक्रमण से बचाव के लिए सवारियों के उतरने के बाद गाड़ी को सेनेटाइज भी करना होगा।

बिना मास्क के लोगों से जुर्माना वसूला

मंगलवार से यातायात पुलिस ने बिना मास्क घूमने वालों पर कसावट की है। 11 लोगों को चेकिंग प्वाइंट से बिना मास्क लगाए घूमते निकलने पर रोका गया। उसने मास्क नहीं लगाने की वजह पूछी। गलती पाए जाने पर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई कर 1100 रुपए जुर्माना वसूला गया।

ये रखें सावधानी

– विक्रम सिंह कनपुरिया यातायात डीएसपी का कहना है कि संक्रमण को फैलने से रोकना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए सवारी वाहन चालकों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना चाहिए। क्योंकि इसमें लापरवाही का पहला शिकार वह खुद भी बन सकते हैं।

– सवारियों के बीच में दूरी रहेगी तो संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। जाहिर है इससे मुनाफे में कुछ कमी जरूर होगी लेकिन सुरक्षा तय होगी।

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