CHHATTISGARH : High Court stays controversial Waqf Board order!
बिलासपुर. बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें दरगाहों, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
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11 जून 2026 को वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने यह आदेश जारी किया था। इसमें साफ कहा गया था कि मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाना नहीं होगा। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वालों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया था।
इस आदेश को सूफी इस्लामिक बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य फिरोज शाह अहमद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनके वकील ने दलील दी कि वक्फ बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसा फरमान जारी नहीं कर सकता और उसे इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है।
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मामले की सुनवाई जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया उचित मानते हुए वक्फ बोर्ड के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के बाद अंतिम फैसला आएगा।
