CHHATTISGARH : Relief for son who crushed his father
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में पिता को पिकअप से कुचलने वाले बेटे की सजा कम कर दी है। पहले जहां ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई थी, वहीं अब हाईकोर्ट ने इसे घटाकर 10 साल की सजा कर दिया।
कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला पहले से प्लान की गई हत्या नहीं था, बल्कि अचानक हुए झगड़े और गुस्से में किया गया हमला था।
दरअसल, 2020 में बलरामपुर के हरिहरपुर गांव में लकड़ी रखने को लेकर बाप-बेटे में विवाद हुआ था। गुस्से में बेटे ने पिकअप चढ़ा दी, जिससे पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई।
हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी को पता था कि उसका कृत्य जानलेवा हो सकता है, लेकिन हत्या की मंशा साबित नहीं हुई। इसलिए धारा 302 को बदलकर 304 पार्ट-1 कर दिया गया और सजा घटा दी गई।
इस फैसले के बाद अब आरोपी को बाकी सजा जेल में ही पूरी करनी होगी।

