CHHATTISGARH: Chhattisgarh Waqf Board to move Supreme Court now!
CHHATTISGARH: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें दरगाहों, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
11 जून 2026 को वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने यह आदेश जारी किया था। इसमें साफ कहा गया था कि मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाना नहीं होगा। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वालों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया था।
अब देखना होगा की सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय देती है?
