CG Waqf Board: Preparations underway to change Nikah rules in Chhattisgarh!
CG WAQF BOARD: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने अंतरधार्मिक निकाह को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी की है, जिन्हें अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में लागू करने का प्रस्ताव है।
नई व्यवस्था के तहत यदि कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर-मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही निकाह कराने वाले सभी मौलानाओं का पंजीयन किया जाएगा और हर निकाह का रिकॉर्ड भी वक्फ बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाएगा।
बोर्ड का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य निकाह प्रक्रिया को कानूनी रूप से अधिक पारदर्शी बनाना, फर्जी दस्तावेजों और लव जिहाद जैसे मामलों की निगरानी को प्रभावी बनाना है।
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था किसी मजहब विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि निकाह प्रक्रिया को एक समान और कानून के अनुरूप संचालित करने के लिए तैयार की गई है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत निकाह के बाद मिलने वाला प्रमाणपत्र भी सीधे वक्फ बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा। अभी कई स्थानों पर अलग अलग तरीके से निकाहनामा तैयार किया जाता है, लेकिन नई व्यवस्था में इसका एक समान प्रारूप रहेगा।
सरकार का कहना है कि इससे फर्जी दस्तावेज तैयार करने और गलत जानकारी देने जैसी शिकायतों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रत्येक निकाह का रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर उसकी जांच और सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों से कुछ मामलों में महिलाओं को बहला फुसलाकर विवाह करने और संपत्ति से जुड़े विवादों की शिकायतें सामने आई हैं। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है।
प्रस्तावित नियमों के तहत ऐसे मामलों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे निकाह की पूरी प्रक्रिया अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी बनेगी तथा विवाद की स्थिति में जांच करना आसान होगा।
