CG – व्यापारियों को झटका : गोलबाजार व्यापारियों को देना होगा बढ़ा किराया, कोर्ट ने दिया जल्द राशि पटाने का आदेश

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Golbazar traders will have to pay increased rent, the court ordered to pay the amount soon

जगदलपुर। बस्तर जिले कू ऐतिहासिक स्थल व पूराने बाजार गोलबाजार के व्यापारियों को तृतीय व्यवहार न्यायालय वर्ग एक ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल, 2005 से दायर परिवाद पर फैसला सुनाते हुए अत्यधिक राशि पटाने के आदेश दिया गया है।

अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अखिलेश्वर दास से प्राप्त जानकारी अनुसार जबसे गोलबाजार बना और कम राशि अदा करते थे। 2005 को नगर निगम द्वारा वर्षों से 85 रुपए अदा करने वाले व्यापारियों को ज्यादा रकम अदा करने का नोटिस दिया गया जिसके बाद गोलबाजार के व्यापारियों ने नगर निगम व कलेक्टर बस्तर के खिलाफ व्यापारी तथा किराएदार विजय जैन वगैरह अन्य 32 लोगों ने वाद प्रस्तुत किया गया जिस पर 12मई 2022 को 17वर्षो बाद महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसमें व्यापारियों को तगड़ा झटका लगा है। इस संदर्भ में व्यापारियों का पक्ष नहीं लिया गया जिससे उनकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है।

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