CG RERA: रेरा ने जुर्माना ठोका , 60 दिन का दिया डेडलाइन! 

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CG RERA: RERA Imposes Fine, Sets 60-Day Deadline!

CG RERA :  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कचना स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट के निवासियों के लिए रेरा ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए बिल्डर को हिदायत दी है कि वह 60 दिनों के अंदर जरूरी सुविधाओं को पूरा करें।

रेरा ने प्रोजेक्ट में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने और नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया है।

हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट के निवासी अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल ने रेरा में अपील दायर करते हुए कहा था की बैडमिंटन कोर्ट, लॉन, क्लब हाउस और सीवरेज सिस्टम में RCC चैंबर जैसी सुविधाएं अधूरी है।

हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल में इनलेट-आउटलेट की व्यवस्था नहीं है, क्लब हाउस में सोलर नही है , भवन की दीवारों में सीलन ,STP के कंट्रोल पैनल को दुरुस्त नहीं किया गया और गार्डन का फव्वारा भी बंद है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने  आदेश दिया कि 60 दिनों के अंदर प्रोजेक्ट की कमियों को दूर करें।

चेतावनी देते हुए कहा की अगर समय रहते सभी सुविधाओं को पूरा नहीं किया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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