CG POLICE PROMOTION: हाईकोर्ट ने अंतिम प्रमोशन पर लगाई रोक! 

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CG Police Promotion: High Court stays final promotions!

 

CG POLICE PROMOTION: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में आरक्षकों की पदोन्नति से जुड़े विवाद पर अगली सुनवाई तक किसी भी आरक्षक के पक्ष में अंतिम पदोन्नति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने यह आदेश आरक्षक सुरेंद्र कुमार देशमुख द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

याचिका में पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वयं के अनुरोध पर दूसरे जिलों में स्थानांतरण लेकर पहुंचे आरक्षकों की वरिष्ठता तय करने के तरीके को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमों के अनुसार ऐसे आरक्षकों को नए जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे स्थान दिया जाना चाहिए।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इससे आरक्षकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, जो वर्षों से संबंधित जिले में कार्यरत हैं और नियमानुसार पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अदालत ने  37 अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने इस याचिका को समान प्रकृति के एक अन्य मामले के साथ अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश भी दिया है।

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