CG NEWS:  श्रम पहचान संख्या लेना हुआ अनिवार्य! 

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CG NEWS: Obtaining a Labour Identification Number is Now Mandatory!

CG NEWS :  छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में अब दुकानदारों और व्यापारियों को श्रम पहचान संख्या लेना अनिवार्य होगा।

‘छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 2021’ में संशोधन के तहत अब दुकानदारों और व्यापारियों को ‘श्रम पहचान संख्या’  का पंजीकरण प्रमाणपत्र मात्र 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगा।

प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और त्वरित बनाना है।

यदि किसी दुकान के मालिक, पते या कर्मचारियों की संख्या में कोई बदलाव होता है, तो 100 रुपए का शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नियोजक की होगी।

हर दुकान या संस्थान को अपने परिसर में ऐसे स्थान पर पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाना होगा जहाँ से वह आसानी से पढ़ा जा सके।

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