CG HIGH COURT : 10 सितंबर से नया रोस्टर होगा लागू! 

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CG High Court: New roster to come into effect from September 10!

 

 

CG HIGH COURT : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 सितंबर 2026 से नया रोस्टर लागू होने जा रहा है।  नए रोस्टर के तहत हाईकोर्ट में 3 डिवीजन बेंच और 11 सिंगल बेंच के बीच अलग-अलग श्रेणी के मामलों का बंटवारा किया गया है।

डिवीजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस (डेजिगनेटेड) की बेंच के सामने जनहित याचिकाएं, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस याचिकाएं और आपराधिक अवमानना से जुड़े मामले सुनवाई के लिए आएंगे।

 

डिवीजन बेंच-2 में जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस (डेजिगनेटेड) की बेंच में कंपनी अपील, वैवाहिक मामलों से संबंधित प्रथम अपील और कमर्शियल अपीलेट डिवीजन से जुड़े मामले भी इसी बेंच के अधिकार क्षेत्र में होंगे।

डिवीजन बेंच-3 में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस (डेजिगनेटेड) की बेंच में रिट पिटीशन क्रिमिनल से जुड़े मामलों को भी इसी बेंच के समक्ष रखा जाएगा।

नए रोस्टर में शुक्रवार को चीफ जस्टिस की विशेष बेंच में आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट की धारा 9(4), 9(5) और 9(6) से संबंधित आवेदनों की सुनवाई होगी। वहीं दोपहर 2:15 बजे के बाद मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े पुराने मामलों की सुनवाई के लिए भी विशेष बेंच काम करेगी।

 

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