
CG High Court : बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंडो जनजाति के प्रधानपाठक मानसिंह पंडो के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है. दरअसल, मानसिंह पंडो के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर सवाल उठे थे. उनके खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति के विशेषाधिकार का अनुचित लाभ उठाया है. मामले में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र परीक्षण समिति ने जांच के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया था.
CG High Court : कार्रवाई से नाराज मानसिंह पंडो ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक निलंबन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है.
CG High Court : गौरतलब है कि मानसिंह पंडो के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था. अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अगली सुनवाई तक उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है.