CG Excise Suspension: Two excise officers suspended, four issued notices!
CG EXCISE SUSPENSION: छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूली के दो मामलों में आबकारी विभाग ने बिलासपुर और राजनांदगांव में तैनात दो आबकारी उप निरीक्षकों को सस्पेंड कर दिया है।
दोनों मामलों में स्टेट फ्लाइंग स्क्वॉड की डिकॉय कार्रवाई के दौरान शराब की तय कीमत से अधिक राशि वसूलने की पुष्टि हुई थी।
संबंधित शराब दुकानों के सेल्समैन के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जिला आबकारी अधिकारियों और सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
3 सितंबर को स्टेट फ्लाइंग स्क्वॉड ने राजनांदगांव के खुज्जी स्थित कंपोजिट शराब दुकान में दो बार डिकॉय ग्राहक भेजकर ओवरप्राइसिंग की जांच की। मामले में सेल्समैन होरीलाल देवांगन के खिलाफ धारा 39 (ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
दुकान की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहीं आबकारी उप निरीक्षक तुलसीश्वरी देवांगन को निलंबित कर दिया गया।
20 अगस्त को स्टेट लेवल फ्लाइंग स्क्वॉड ने बिलासपुर के तिफरा स्थित कंपोजिट शराब दुकान में डिकॉय ग्राहक भेजकर जांच में पाया की देशी शराब की निर्धारित कीमत 960 रुपए के बजाय ग्राहक से 1000 रुपए वसूल रहे है
मामले में दुकान की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे आबकारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र शुक्ला को कमजोर नियंत्रण और लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है।
