CG Constable Recruitment: Supreme Court reprimands the government; major relief for candidates!
CG CONSTABLE RECRUITMENT: छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर ज्वाइनिंग कराने का आदेश दिया है। इससे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में राहत और खुशी का माहौल है।
जस्टिस संदीप मेहता व संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभाग के सामने वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय समय-सीमा में पूरी करने की जिम्मेदारी होगी।
यह फैसला उन 400 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के बाद नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।
