
CG BREAKING: Supreme Court grants bail to accused in coal scam case
रायपुर। कोयला घोटाला मामले में आरोपी इन्द्रमणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. इसके पहले उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. प्रवर्तन निदेशालय ने 500 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले में 11 अक्टूबर 2022 को सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था.
कोयला परिवहन में कमीशनखोरी के करीब 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाला में ईडी ने राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल समेत नौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनसे पूछताछ करने के बाद ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर जेल में बंद किया गया है.
बता दें कि ईडी की जांच में 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला सामने आया था. मामले में ईडी ने इंद्रमणि कोल के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल को 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ़्तार किया था. अग्रवाल के ऊपर कोयले के काले धन को सफ़ेद करने और संपत्तियों में निवेश करने का आरोप है. इस मामले में राहत के लिए सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में 15 फरवरी 2020 को पहली बार ज़मानत याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.