BREAKING NEWS : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी की गाइडलाइन, फॉलो नहीं करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान

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BREAKING NEWS: Big news for social media influencers, government issued guidelines, provision for strict action if not followed

नई दिल्ली। यदि आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नया कानून बनाया है जिसके तहत उनपर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वे होते हैं जिनके फॉलोअर्स काफी होते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया इन्फ़्लूएंसर्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी उत्पाद का प्रचार करने वाले हर सिलेब्रिटी या इन्फ़्लूएंसर को ये बताना ज़रूरी होगा कि उन्होंने पैसे लेकर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स किया है या इसमें उनका कोई निजी हित शामिल है।

सख्त कार्रवाई का प्रावधान

इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और एंडोर्समेंट करने पर बैन भी लग सकता है। ये कार्रवाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत होगी। इस कानून के तहत उत्पादकों, विज्ञापनदाताओं और प्रचारकों पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। लगातार दोषी पाए जाने पर ये जुर्माना बढ़कर 50 लाख रुपये तक किया जा सकता है। किसी भ्रामक जानकारी या उत्पाद को एंडोर्स करते पाए जाने पर 1 से 3 साल तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

अरबों का है व्यवसाय

नए दिशानिर्देश भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए जारी लगातार प्रयासों के तहत जारी किया गया है। नए दिशानिर्देशों को जारी करते हुए कंज्यूमर अफ़ेयर्स सेक्रटरी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स का बाज़ार 1,275 करोड़ रुपये का है, जो 2025 तक बढ़कर 2800 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसरों के बढ़ते बाज़ार को देखते हुए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो ज़िम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करें।

 

 

 

 

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