BJP ADVERTISEMENT : भाजपा के विज्ञापन पर हाईकोर्ट की रोक !

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BJP ADVERTISEMENT: High Court bans BJP’s advertisement!

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसको लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

बीजेपी ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एकतरफा आदेश दिया है. ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मामले में तुरंत सुनवाई होनी चाहिए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामला सोमवार (27 मई, 2024) को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही है.

दरअसल, हाल ही में लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी को झटका देते हुए टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन पर चार जून तक रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट ने क्या कहा था? –

कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार (22 मई) को सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बीजेपी को आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया गया था.

बीजेपी ने क्या दलील दी थी? –

बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी अपील दायर करते हुए दावा किया था कि एकल पीठ ने बिना कोई सुनवाई किए निर्देश दे दिया है. इस दलील को ठुकराते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा.

टीएमसी ने क्या दावा किया है? –

टीएमसी ने दावा किया है कि बीजेपी ने अपने विज्ञापन में पार्टी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं. वहीं इस विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से 4 जून तक रोक लगाने से साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने तक बीजेपी ये विज्ञापन फिर से जारी नहीं कर सकेगी.

लोकसभा चुनाव को लेकर पांच चरण हो चुके हैं. वहीं अब शनिवार (25 मई) को छठे चरण और 1 जून को सातवें चरण को लिए वोटिंग होगी.

 

 

 

 

 

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