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बिलासपुर. नगर निगम के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को लंबित अभ्यावेदन पर नियमानुसार विचार कर 3 महीने के भीतर तर्कसंगत फैसला लेने को कहा है।
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मामला चार निगम कर्मचारियों की याचिका से जुड़ा है। कर्मचारियों ने लंबे समय से सेवा देने के बावजूद नियमितीकरण नहीं होने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने 5 मार्च 2008 के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र का हवाला देते हुए नियमितीकरण की मांग की थी।
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हालांकि हाई कोर्ट ने सीधे नियमितीकरण का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने सिर्फ सक्षम प्राधिकारी को कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
