रायपुर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह आज हो रिहा सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। जमानत में कई शर्तें है। शर्तों के अनुसार ट्रायल सिर्फ रायपुर होगी। जांच के दिन विभागीय अधिकारी ही उपस्थित रहेंगे। बंद लिफाफे में अपना ट्रैक रिकार्ड ट्रायल कोर्ट में पेश देंगे। अपनी संपत्ति किसी न बेच सकेंगे न ही गिरवी रख सकेंगे। इसके साथ ही प्रेस से सीधे कभी मुखातिब नहीं होंगे। बतादें कि जीपी सिंह रासुका और आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 माह से जेल में है। जीपी सिंह के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी है।पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निलंबित एडीजी जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सशर्त जमानत दे दी है। सिंगल बेंच ने उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया है। निलंबित एडीजी राजद्रोह के अलावा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप झेल रहे हैं। वे 120 दिनों से जेल में हैं। आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम ने निलंबित एडीजी को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पूछताछ के लिए सात दिनों तक रिमांड पर रखा।सामान और नगदी लेकर उड़े चोर पूछताछ के बाद 18 जनवरी को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने एडीजी सिंह को जेल भेजने का आदेश दिया। इस पर जीपी सिंह ने निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन पेश किया था। वहां राहत नहीं मिले पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से इन्कार कर दिया था। याचिकाकर्ता सिंह ने जमानत आवेदन पर अंतरिम राहत की गुहार लगाई थी। कोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित एडीजी के जमानत आवेदन पर शीघ्र सुनवाई करने के हाई कोर्ट को निर्देश दिए थे।