दिल्ली हाईकोर्ट से AAP को बड़ा झटका LG के खिलाफ विवादित पोस्ट ट्वीट हटाने के दिए आदेश

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) को जोरदार झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एलजी सक्सेना और उनके परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से रोके जाने की मांग मंजूर कर ली है। इसके साथ ही कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को आदेश दिया है कि एलजी के खिलाफ जो विवादित पोस्ट किया था उसे हटाने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि आप नेता ने अबतक सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, ट्विटर पर उनके खिलाफ अर्मायदित पोस्ट किए है या फिर फॉरवर्ड किए है उनको हटाने होंगे।

बता दें कि एलजी सक्सेना ने उन आरोपों के चलते दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था जिसमें आम आदमी पार्टी ने खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष रहते हुए 1400 करोड़ रुपये के घोटाले में उन्हें शामिल बताया था। आपको बता दें कि जब से नई शराब नीति आई थी उसको लेकर एक्शन में एलजी थे उसके बाद मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए। उसके बाद एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तकरार बढ़ती गई। जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एलजी को लेकर कई तरह के ट्विट्स किए और सवाल खड़े किए गए थे। लगातार विवादित पोस्ट किए थे दिल्ली सरकार एलजी को टारगेट कर रही थी। जिसको लेकर एलजी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।ज्ञात हो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उपराज्यपाल पर खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन रहते हुए घोटाले का आरोप लगाया था। आप नेताओं  ने एलजी सक्सेना पर साल 2016 में नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था और साथ ही उनसे इस्तीफे देने की मांग की भी थी।

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