CHHATTISGARH : High Court gives relief to Commissioner!
भिलाई. भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें पद से हटाने और कामकाज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। फैसले के बाद साफ हो गया है कि वे फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे।
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यह याचिका भिलाई नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के नेतृत्व में दायर की थी। उनका कहना था कि सामान्य सभा में सर्वसम्मति से आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार अपने पद पर कार्य कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि सामान्य सभा के फैसले का सम्मान करते हुए आयुक्त को पद से हटाया जाए और उन्हें आगे काम करने से रोका जाए। हालांकि, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
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अदालत ने स्पष्ट रूप से किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही राजीव कुमार पांडेय के आयुक्त पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है।
भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब हाईकोर्ट के फैसले ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है।
फिलहाल, निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग को कानूनी झटका लगा है और प्रशासनिक व्यवस्था यथावत बनी रहेगी।
