पत्रकार नामदेव को रविवार को हाईकोर्ट ने दी राहत, एनआरडीए की कारवाई पर लगाई रोक

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बिलासपुर। अत्याचार और प्रताडऩा के एक मामले को रविवार अवकाश होने के बावजूद चीफ जस्टिस एके गोस्वामी ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पत्रकार सुनील नामदेव को राहत दी है और एनआरडीए की कारवाई पर रोक लगा दी। एनआरडीए रविवार को अवकाश होने के बाद भी पत्रकार सुनील नामदेव के घर में तोडफ़ोड़ की कार्रवाई शुरू करने एक्ससीवेटर सहित अन्य सामान लेकर टीम के साथ पहुंच गई थी। मामले की गंंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रविवार को अवकाश होने के बावजूद चीफ जस्टिस एके गोस्वामी के निर्देश पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू की गई। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने एनआरडीए और वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव का पक्ष सुनने के बाद की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। एनआरडीए ने 19 फरवरी 2022 को दोपहर 2:20 मिनट पर स्पीड पोस्ट के जरिये वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव के आवास को तोडऩे का नोटिस भेजा था।
नोटिस जारी करने के अगले दिन 20 फरवरी 2022 को सुबह एनआरडीए की टीम ने एक्ससीवेटर सहित अन्य सामान के साथ उनके घर पहुंच गए। सुबह से लेकर देर शाम तक एनआरडीए की टीम ने वरिष्ठ पत्रकार नामदेव के आवास पर जमकर तोडफ़ोड़ की। जेसीबी और एक्ससीवेटर के साथ उनके आवास के कई हिस्से को तोड़ दिया। याचिका में कहा है कि सुने घर पर ताला तोड़कर की गई एकतरफा कार्यवाही के दौरान लाखों का कीमती सामान नष्ट कर दिया। उन्हें सामान को सुरक्षित बाहर निकलने का मौका भी नही दिया गया। एनआरडीए की कार्यवाही यहीं नही थमी। रविवार को छुटी का दिन होने के बावजूद एकतरफा कार्यवाही कर अफसरों ने अपने पद और अधिकार का जमकर दुरुपयोग किया।
आवास के शेष बचे हुए हिस्से को भी तोडऩे के लिए उन्हें दोबारा नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस को वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव की ओर से गैरकानूनी बताते हुए अदालत में चुनौती दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आज रविवार को छुट्टी का दिन होने के बाद भी कोर्ट लगाने और सुनवाई करने का निर्देश छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जारी किया। चीफ जस्टिस के निर्देश पर जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए याचिका को रजिस्टर किया गया। जस्टिस चन्द्रवंशी ने याचिका पर सुनवाई प्रारंभ की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने एनआरडीए की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ,एवी श्रीधर और वैभव पी शुक्ला ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास और शासकीय अधिवक्ता गगन तिवारी ने पक्ष रखा।

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