CHANDRASHEKHAR AZAD NBW : Big action by the court against Chandrashekhar Azad!
रायपुर डेस्क। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। यह मामला 2018 में साहिबाबाद में हुए कथित मारपीट प्रकरण से जुड़ा है।
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मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 2018 में एक शादी समारोह के दौरान एक युवक ने कथित तौर पर हथियार लाने को लेकर सवाल किया था। शिकायत में चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों पर मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। मामला साहिबाबाद थाने में दर्ज हुआ था। ये आरोप अभी अदालत में विचाराधीन हैं और किसी अंतिम फैसले से साबित नहीं हुए हैं।
कोर्ट में लगातार गैरहाजिरी के बाद शिकायतकर्ता की ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने NBW जारी करने के साथ संपत्ति कुर्की से जुड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले भी इस मामले में वारंट जारी हो चुका था।
