CG HIGH COURT : High Court’s stick on JD!
बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश को हल्के में लेना शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी को भारी पड़ गया। कोर्ट ने शिक्षा संभाग बिलासपुर के संयुक्त संचालक आरपी आदित्य के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
पूरा मामला मुंगेली में पदस्थ रहे सहायक कार्यक्रम समन्वयक संजय साहू के निलंबन और बहाली से जुड़ा है। संजय साहू को सितंबर 2024 में निलंबित किया गया था। उनका आरोप था कि बिना विभागीय जांच और बिना पक्ष सुने उन्हें लंबे समय तक निलंबित रखा गया।
मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो 15 अप्रैल 2026 को अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 12 मार्च 2026 को दिए गए उनके आवेदन पर 45 दिनों के भीतर कानून के मुताबिक फैसला लिया जाए। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी संयुक्त संचालक कार्यालय ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
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याचिकाकर्ता ने इसे अदालत के आदेश की खुली अवहेलना बताते हुए अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए संयुक्त संचालक आरपी आदित्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अब शिक्षा विभाग की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अधिकारी कोर्ट में क्या जवाब देते हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है।
