CG PROPERTY RULES : Land purchase rules changed in Chhattisgarh…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन, दुकान और भवन खरीदने-बेचने के नियम अब पूरी तरह बदल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत अब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की किसी भी अचल संपत्ति को सीधे तरीके से नहीं बेचा जा सकेगा।
अब हर संपत्ति की बिक्री या लीज के लिए ई-निविदा (e-tender) प्रक्रिया जरूरी होगी। यानी जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, वही उस संपत्ति का हकदार होगा।
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नए नियमों के अनुसार ई-टेंडर की जानकारी कम से कम 15 दिन पहले सार्वजनिक करनी होगी। 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति के लिए राज्य सरकार की मंजूरी भी अनिवार्य कर दी गई है।
पट्टे की अवधि 30 साल तय की गई है और नवीनीकरण का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही विवाद की स्थिति में सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और किसी भी तरह की गड़बड़ी या मनमानी को रोकना है।
