DIESEL LIMIT INDIA : Modi government imposes limit on diesel sales
रायपुर डेस्क। होर्मुज संकट और ईरान युद्ध के बीच देश में डीजल को लेकर फैल रही अफवाहों और जमाखोरी पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब देश के किसी भी पेट्रोल पंप से एक व्यक्ति को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने हाई स्पीड डीजल (HSD) की खुदरा बिक्री पर यह नई सीमा लागू कर दी है।
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सरकार का कहना है कि देश में डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग पैनिक माहौल का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर ईंधन जमा कर रहे हैं। इसी को रोकने और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि एक ग्राहक को प्रतिदिन 200 लीटर से ज्यादा डीजल न दिया जाए।
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सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बड़े कारोबारी, उद्योग और व्यावसायिक उपभोक्ता अपनी अधिकृत सुविधाओं, डिपो या तय पंपों से ही ईंधन खरीदेंगे। यह व्यवस्था फिलहाल अधिकतम 90 दिनों तक लागू रहेगी। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों, किसानों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और जरूरी सेवाओं के लिए डीजल की उपलब्धता बनी रहेगी और कृत्रिम कमी पैदा नहीं होगी।

