MUNGELI GANG RAPE : रेप आरोपी को सुप्रीम झटका!

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MUNGELI GANG RAPE : Supreme blow to rape accused!

मुंगेली. मुंगेली के बहुचर्चित गैंगरेप केस में मुख्य आरोपी जलेश रात्रे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में जेल में बंद आरोपी को देश की सबसे बड़ी अदालत से भी कोई राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए आरोपी की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी। यानी फिलहाल आरोपी को जेल में ही रहना होगा।

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मामला मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि दिसंबर 2024 में 22 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती को जबरन मोटरसाइकिल में बैठाकर सुनसान जगह ले जाया गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था।

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जांच के दौरान गांव के लोगों ने आरोपियों के मोबाइल से वीडियो बरामद कर पुलिस को सौंपा था। इसी वीडियो और एफएसएल रिपोर्ट को जांच में अहम सबूत माना गया।

आरोपी जलेश रात्रे ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि घटना के समय वह पेट्रोल लेने गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अब इस मामले में आरोपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

 

 

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