CG Airport Alert: Filming Reels at the Airport Will Prove Costly; New Guidelines Issued
CG AIRPORT ALERT : DGCA और BCAS ने एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर सख्त नई गाइडलाइन जारी की है।
नई व्यवस्था के तहत एयरपोर्ट के कई संवेदनशील इलाकों में रील, वीडियो और फोटो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नियम तोड़ने पर यात्रियों को भारी जुर्माने, हवाई यात्रा पर बैन और मोबाइल जब्ती जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
एयरपोर्ट के सिक्योरिटी होल्ड एरिया, जहां CIFS यात्रियों और सामान की जांच करती है, वहां वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह बैन रहेगी।

इसके अलावा विमान पार्किंग एरिया, रनवे के पास और बस से विमान तक जाते समय रुककर रील या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
हालांकि यात्री टेक-ऑफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान अपनी सीट पर बैठकर सामान्य फोटो और वीडियो ले सकते हैं। लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने या रिकॉर्डिंग रोकने को कहे, तो उसका तुरंत पालन करना अनिवार्य होगा।
अगर कोई यात्री एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्रों में नियम तोड़ता है, तो उसे ‘अनरूली पैसेंजर’ घोषित किया जा सकता है।
DGCA की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे यात्रियों पर 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे ज्यादा समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
गंभीर मामलों में विमान अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

