CHHATTISGARH : Bottled petrol now banned! Major government order
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप से ड्रम, बोतल या जेरीकेन में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। शासन ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई पेट्रोल पंप ड्रम या बोतल में तेल बेचता मिला तो इसे अवैध बिक्री माना जाएगा। ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और मोटर स्पिरिट-डीजल नियंत्रण आदेश 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि किसानों को राहत दी गई है। रबी फसल कटाई और खरीफ सीजन की तैयारियों के लिए डीजल मिल सकेगा। इसके अलावा रेलवे, सड़क निर्माण, भवन निर्माण और कलेक्टर द्वारा चिन्हित सरकारी कामों को भी छूट दी गई है।
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अस्पताल, मोबाइल टॉवर और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए भी अनुमति के बाद ड्रम या जेरीकेन में ईंधन दिया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित लोगों को SDM से मंजूरी लेनी होगी।

