CHHATTISGARH : Decision reversed after 21 years!
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने रेप और किडनैपिंग केस में बड़ा फैसला सुनाकर सबको चौंका दिया है. ट्रायल कोर्ट से 7 साल की सजा पा चुका आरोपी अब बाइज्जत बरी हो गया है.
कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित ही नहीं कर पाया कि घटना के वक्त पीड़िता 16 साल से कम उम्र की थी. इतना ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट और बाकी रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत को संबंध सहमति से बने नजर आए.
अपहरण के आरोप पर भी हाईकोर्ट ने बड़ा सवाल उठाया और कहा कि जबरन शादी या जबरदस्ती ले जाने के ठोस सबूत पेश ही नहीं किए गए. ऐसे में संदेह का फायदा आरोपी को मिला और 21 साल पुराने केस में पूरा फैसला पलट गया.

