SUPREME COURT : SC strict on delay in bail
नई दिल्ली। देश की अदालतों में लंबित जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त रुख दिखाया है. चीफ जस्टिस की बेंच ने साफ कहा कि जमानत पर महीनों तक सुनवाई टालना सीधे-सीधे व्यक्ति की आजादी पर चोट है. कोर्ट ने इसे न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता बताया.
अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को आदेश दिया है कि जमानत मामलों के लिए ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किया जाए, ताकि नई याचिकाएं एक हफ्ते के भीतर लिस्ट हों, स्टेटस रिपोर्ट पहले से आए और अगर सुनवाई टले तो केस खुद अगली तारीख पर लग जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद, पटना और मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि जमानत के लिए महीनों इंतजार करवाना बिल्कुल स्वीकार नहीं है. कोर्ट ने सरकारी वकीलों को भी बिना वजह तारीख मांगने पर नसीहत दी है.

