RAILWAY PENSION: New pension scheme implemented!
RAILWAY PENSION: रेल मंत्रालय ने रेलवे ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आने वाले रेलवे कर्मचारियों को अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऑप्शन मिलेगा।
रेलवे UPS पेंशन के नियमों में पात्रता, कर्मचारी और सरकार के योगदान, पेंशन की गणना, फैमिली पेंशन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से जुड़े प्रावधान साफ किए हैं।
UPS के तहत 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10 हजार रुपए पेंशन का प्रावधान है।
UPS में कर्मचारी हर महीने अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10 प्रतिशत अपने UPS खाते में जमा करेगा। रेलवे भी बेसिक पे और DA के बराबर 10 प्रतिशत योगदान करेगा। प्रोबेशन या केंद्र और राज्य सरकार में डेप्युटेशन के दौरान भी यह योगदान जारी रहेगा।
रेलवे में 10 साल की सेवा पूरी होने पर कम से कम 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी, जबकि 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलने का प्रावधान है।
कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद VRS भी ले सकते हैं। हालांकि VRS लेने के बाद पेंशन तुरंत शुरू नहीं होगी।
कर्मचारी की मृत्यु होने पर पात्र कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को फैमिली पेंशन मिलेगी। यह कर्मचारी की सुनिश्चित पेंशन की 60 प्रतिशत होगी।
