CG ANTI-CONVERSION BILL: जादुई इलाज के नाम पर ली जान, महिला को उम्रकैद! 

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CG Anti-Conversion Bill: Life Imprisonment for Woman Who Caused Death in the Name of ‘Magical Cure’!

CG ANTI-CONVERSION BILL: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चमत्कारी इलाज” और अंधविश्वास के नाम पर एक युवती की मौत मामले में विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा दी है।

अदालत ने आरोपी ईश्वरी साहू (41) को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1 वर्ष और टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत 1-1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी दी गई है।

आरोपी ने अपने घर में पीड़िता का तथाकथित इलाज किया। इस दौरान वह “चमत्कारी तेल” और गर्म पानी का उपयोग करती थी और धार्मिक प्रार्थनाओं के माध्यम से इलाज का दावा करती थी।

इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई।

इसके बाद मृतका की मां सुनीता सोनवानी ने 23 मई को राजिम थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

यह फैसला न केवल एक जघन्य अपराध में न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज में फैल रहे अंधविश्वास और झाड़-फूंक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ एक सख्त संदेश भी देता है।

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