Contract Killing: “A Husband’s Life—Just ₹29,000!”
Contract Killing: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा क्षेत्र में करीब 12 साल पुराने सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने आरोपी महिला मीराबाई को अपने ही पति की सुपारी देकर हत्या करवाने के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मीराबाई ने अपने पति श्रवण सिंह के साथ चल रहे जमीन विवाद के चलते उसने तीन लोगों को 29 हजार रुपये की सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई थी।
जांच में सामने आया कि हत्या कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था।
पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मीराबाई समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
हालांकि, मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मीराबाई के खिलाफ सुनवाई लंबित थी, जिस पर अब अदालत ने अंतिम निर्णय सुनाया है।
इस घटना ने समाज में पति पत्नी के रिश्तों के पतन की ओर इशारा किया है जो समाज के लिए चिंताजनक है।

