CG Crime News: Public Information Officer Faces a Hefty Fine of ₹25,000! Find Out the Reason…
CG Crime News: बिलासपुर में सूचना के अधिकार कानून के तहत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी और वर्तमान सहायक संचालक पी दासरथी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उनपर आरोप है की वह जानकारी देने में लगातार लापरवाही और गलत दिशा में ले जा रहे थे। यह राशि सीधे उनके वेतन से काटकर शासकीय कोष में जमा की जाएगी।
यह मामला 5 अप्रैल 2022 का है, आवेदक आनंद कुमार जायसवाल ने बापा वनवासी सेवा मंडल द्वारा संचालित स्कूलों से मिलने वाले सरकारी अनुदान और वर्ष 2008 से 2021 के बीच नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों से संबंधित पूरी जानकारी आरटीआई द्वारा मांगी गयी थी।
तत्कालीन जन सूचना अधिकारी पी दासरथी ने नियमों की गलत व्याख्या करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया।
मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा, जहां 19 फरवरी 2025 को स्पष्ट आदेश जारी कर मांगी गई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद आवेदक को अधूरी और पुरानी जानकारी देकर लगातार भ्रमित किया जाता रहा।
आयोग ने कई बार सुनवाई निर्धारित की, लेकिन अधिकारी लगातार अनुपस्थित रहे। 19 मार्च को नोटिस मिलने के बावजूद उनकी गैरमौजूदगी को आयोग ने आदेशों की सीधी अवहेलना माना और इसे गंभीर लापरवाही की श्रेणी में रखा।
नियुक्तियों से जुड़े मूल दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय में नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के मंडला स्थित मुख्यालय में रखे गए हैं।
इस पर आयोग ने वर्तमान जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर मंडला से प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त कर आवेदक को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध कराएं और इसकी अनुपालन रिपोर्ट आयोग को सौंपें।
आयोग की कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि आरटीआई में लापरवाही और गलत जानकारी देने पर अब सख्त कार्रवाई तय है।

